कानून मंत्री ने कहा- विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ मामले लंबित, इनमें से 70,154 केस सुप्रीम कोर्ट के पास

कानून मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा प्रस्तावित नहीं है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते मामलों पर फैसला सुनाने में देरी हो सकती है।

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