UK कोर्ट ने कहा- विजय माल्या को ‘कानून से भगोड़ा’ घोषित किया जा सकता है

लंदन
यूके की एक अदालत ने कहा है कि भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘कानून से भगोड़ा’ करार दिया जा सकता है। संकट में फंसा यह उद्योगपति भारत में धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का सामना कर रहा है। हाई कोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने इस बात का संज्ञान लिया कि माल्या ‘वित्तीय गड़बड़ियों’ के लिए भारत को प्रत्यर्पित किए जाने का विरोध कर रहा है।

हाई कोर्ट माल्या के उस दावे से संतुष्ट नहीं हुआ कि वह 1988 से NRI के तौर पर रह रहे हैं और 1992 से इंग्लैड में रहते हैं। आपको बता दें कि जज हेनशॉ ने ही एक दिन पहले मंगलवार को अपने फैसले में माल्या की संपत्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने फैसले में भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर की राशि वसूलने के पात्र हैं। भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था।

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जज ने अपने फैसले के तहत लिखा है, ‘माल्या द्वारा प्रत्यर्पण के कथित आधार का विरोध किए जाने को देखते हुए भी उपरोक्त सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए माल्या को कानून से भगोड़ा करार दिए जाने का आधार है। ’ गौरतलब है कि माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ये मामले सामने आने के बाद वह देश छोड़कर भाग गया था।

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