Patanjali Case: ‘अब आखिरकार उन्हें समझ आ गया’, पंतजलि की सार्वजनिक माफीनामा की सु्प्रीम कोर्ट ने की प्रशंसा

भ्रामक विज्ञापन (SC Patanjali) मामले में योग गुरु रामदेव उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक माफी में उल्लेखनीय सुधार की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा की जा रही है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि हम इसकी सराहना करते हैं। दरअसल पहले जब माफीनामा प्रकाशित हुआ था तो उसमें केवल कंपनी का नाम था।

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