सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं पर रोक लगाने से परहेज करें हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा अंतरिम रोक लगाने से एक ठेकेदार को छोड़कर किसी को भी मदद नहीं मिली है। इस ठेकेदार ने एक अनुबंध की बोली खो दी है। इस पर रोक लगाने से केवल राज्य को नुकसान पहुंचा है।

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