सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक को आदेश, 31 दिसंबर तक जमा करें 750 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक को आदेश देते हुए कहा है कि वो 31 दिसंबर तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा कर दें, ताकि घर खरीदने वाले बायर्स को पैसा रिफंड किया जा सके।

Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala