सुप्रीम कोर्ट करेगा एयरटेल के खिलाफ जियो की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की उस याचिका पर 18 मई को सुनवाई करने की सहमति दी जिसमें आईपीएल कवरेज के संबंध में एयरटेल के विज्ञापन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई है। एयरटेल का विज्ञापन में आईपीएल मैच देखने की ‘लाइव ऐंड फ्री एक्सेच’ (सीधी और मुफ्त सुविधा) की बात करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विज्ञान की पेशकश में बदलाव का निर्देश दिया है।

उसने कहा है कि इस विज्ञापन के साथ मोटे अक्षरों में और दिखने लायक जगह पर डिस्क्लेमर नोटिस प्रकाशित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले को एक उचित पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘रोस्टर के हिसाब से एक उचित पीठ के सामने मामले को 18 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’ दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ के अंतरिम आदेश को 10 मई को संशोधित किया। खंडपीठ ने रिलायंस जियो की याचिका पर सवाल भी उठाया था कि यह सुनवाई के योग्य है भी या नहीं।अपनी याचिका में जियो ने आईपीएल प्रसारण से संबंधित एयरटेल के विज्ञापन को भ्रामक और कपटपूर्ण बताया था।

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