‘शादी के बाद महिला को नौकरी से निकालना लैंगिक भेदभाव’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; केंद्र को दिए निर्देश

शादी के बाद किसी भी महिला को नौकरी से निकाल देना लैंगिक भेदभाव और असमानता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन की याचिका पर की है। दरअसल शादी के कारण सेलिना जॉन को सैन्य नर्सिंग सेवा की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए केंद्र को जॉन को 60 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

Jagran Hindi News – news:national