मणिपुर में एक और मौत, SC ने कहा- ‘हिंसा खत्म करना केंद्र और राज्य सरकार का काम’

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर शासन को फटकार लगाते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा बढ़ाने के मंच के रूप में शीर्ष अदालत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही संघर्ष कर रहे जातीय समूहों से अदालती कार्यवाही के दौरान संयम बरतने को कहा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह हिंसा खत्म करने के लिए राज्य की कानून-व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है।

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