बिल्डिंग प्लान 7 दिनों में ऑनलाइन पास करेगी MCD

नई दिल्ली
दिल्ली के दुकानदारों को सीलिंग से बचाने के लिए डीडीए ने अपने नियमों में मामूली बदलाव किया है। मास्टर प्लान-2021 में संशोधन के जरिए पेश पहले के प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। डीडीए अब अगली सुनवाई में संशोधित प्लान के जरिए इस स्टे को हटाने की मांग करेगा। नए नियमों के तहत डीडीए ने व्यापारियों के बिल्डिंग प्लान, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट व अन्य प्रक्रियाएं 7 दिन में ऑनलाइन पूरा करने की बात कही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पूछा था कि प्लान को अगर फाइनल किया जाता है, तो दिल्ली के इन्वाइरनमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

डीडीए पहले के प्लान में मामूली बदलाव करके फिर से इसे कोर्ट में सबमिट करने की तैयारी में है। डीडीए ने ऐफिडेविट में उल्लेख किया है कि बिल्डिंग प्लान न होने से व्यापारियों को सीलिंग की समस्या हो रही है। इस समस्या से राहत दिलाने के लिए लोकल शॉपिंग सेंटर के सभी प्लान एमसीडी 7 दिन में पास करेगी। कारोबारियों की जरूरत के हिसाब से बिल्डिंग प्लान ही नहीं, फायर सेफ्टी से जुड़े सर्टिफिकेट व अन्य तरह के प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।

पार्किंग के लिए जॉइंट सर्वे
मार्केट में पार्किंग की शर्तों को पूरा करने के लिए एमसीडी, ट्रेडर्स और रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन के पदाधिकारी जॉइंट सर्वे कर पार्किंग की जगह चुनेंगे। अगर किसी मार्केट में पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी, तो दुकानदारों को वह मार्केट पेडस्ट्रियन घोषित करना पड़ेगा। मार्केट में फुटफॉल के आधार पर पार्किंग डिवेलप की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी जॉइंट सर्वे करेंगे। मार्केट के आसपास रेजिडेंशल कॉलोनी में जाने के लिए एमसीडी को अलग रास्ता भी बनाना होगा।

बिना रजिस्टर्ड दुकानों पर 1.5 गुना जुर्माना
संशोधित प्लान में नोटिफाइड मिक्स्ड लैंड यूज रोड पर जितनी भी दुकानें रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें मिक्स्ड चार्जेज का डेढ़ गुना जुर्माना देना होगा। हर मार्केट में आने वालों की संख्या के आधार पर पानी और सीवर सर्विसेज भी उपलब्ध कराना होगा।

इन्वाइरनमेंट पर असर साफ नहीं
कोर्ट ने डीडीए से पूछा था कि अगर नियम फाइनल कर दिए जाते हैं, तो दिल्ली के इन्वाइरनमेंट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके जवाब में डीडीए ने कहा है कि अर्बन एरिया बिल्डिंग लॉ-2016 में इस मामले को डील करने का उल्लेख है और यह मामला एमसीडी से जुड़ा है। एमसीडी 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में बने स्ट्रक्चर से ही इन्वाइरनमेंटल क्लियरेंस लेती है। नियमों के इन्वाइरनमेंट पर असर को कम करने के लिए एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बदलाव के लिए कहा गया है।

भूरेलाल कमिटी से मिलने का वक्त मांगा
सीलिंग से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी को खत लिखकर मिलने का समय मांगा है। खत में लिखा गया कि कमिटी की ओर से जो भी समय और जगह तय की जाएगी, उसके मुताबिक हम मीटिंग को तैयार हैं। सीएम ने कहा कि 351 सड़कों के नोटिफिकेशन के लिए सोमवार को हम सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करेंगे। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही सड़कों का नोटिफिकेशन हो जाएगा। गुरुवार को गांधी नगर के रघुवरपुरा मार्केट में भी मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक सीलिंग बंद न होने पर भूख हड़ताल करने की याद दिलाई। सीएम ने कहा कि 31 मार्च के बाद सीलिंग के विरोध में मैं खुद व्यापारियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा।

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