पोस्ट ऑफिस के लगाए जुर्माने जंग जीती, अदालत ने कहा, वापस करो 2 रुपये

प्रवीण मोहता, कानपुर
शहर के एक शख्स ने रिकरिंग स्कीम पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से लगाए गए 2 रुपये के जुर्माने की जंग जीत ली है। वादी आशुतोष मिश्रा की तरफ से पेश हुए वकील विजय बख्शी के मुताबिक, स्थायी लोक अदालत ने आदेश दिया है कि वादी को एक महीने में 2 रुपये लौटाए जाएं।

बख्शी के मुताबिक, इंदिरा नगर के आशुतोष मिश्रा का इंदिरा नगर पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग अकाउंट है। पिछले साल 11 फरवरी को वह अकाउंट में 200 रुपये जमा करने गए थे। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने वहां किसी तकनीकी काम की वजह से रुपये जमा करने से मना कर दिया। आशुतोष ने 18 फरवरी तक चक्कर काटे, लेकिन रुपये जमा नहीं हुए।

इसके बाद वह रुपये जमा कराने गए तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने 2 रुपये जुर्माना मांगा। पोस्ट ऑफिस के काम के चलते ही रुपये जमा न होने की बात भी उन्होंने नहीं मानी। इसके बाद प्रोटेस्ट लेटर के साथ 202 रुपये जमा कर दिए गए। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होने पर केस स्थायी लोक अदालत पहुंचा। यहां पोस्ट ऑफिस प्रशासन ने अपने बचाव में कहा कि वादी को सूचना दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लेट की।

लेकिन कोर्ट ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि वादी को सूचना देने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए पोस्ट ऑफिस प्रशासन एक महीने में 2 रुपये लौटाए।

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