केंद्र सरकार : जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं

केंद्र सरकार ने कहा है कि जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता (ज्वॉइंट बैंक अकाउंट) अनिवार्य नहीं है।

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