ईपीएफओ, ईएसआइसी तीन साल तक न करें स्टार्ट अप का निगरानी

ईपीएफओ और ईएसआइसी स्टार्ट अप का तीन साल तक कोई निरीक्षण नहीं करें। साथ ही इन नए उद्यमों को रिटर्न दाखिल करने से भी छूट दें। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगा यानी ईएसआइसी को यह निर्देश दिया है।

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