सिर्फ 1 मिनट में जानें ATM से पैसा न निकलने पर रोज 100 रु पाने का तरीका

आशीष कुमार एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। वो एटीएम से 10 हजार रुपए निकालने गए। उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन एटीएम से नहीं निकले। आशीष बैंक जाते हैं और आरबीआई की एटीएम ट्रांजेक्शन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। बैंक उन्हें 10,800 रुपए रिफंड कर देता है। यानी 800 रुपए ज्यादा। यदि ऐसी ही स्थिति से आप गुजरे तो बैंक से पेनाल्टी कैसे ले सकते हैं। ऊपर दिए 1 मिनट के वीडियो और आगे की स्लाइड पर क्लिक कर 7 सरल स्टेप में समझें आसान तरीका..   पहले समझें, क्या है एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़ी आरबीआई गाइडलाइन –   1- आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक, ट्रांजेक्शन फेल होने लेकिन पैसा कट जाने की शिकायत मिलने के 7 दिन (वर्किंग डेज) के अंदर बैंक उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे वापस क्रेडिट करेगा। ऐसा न होने पर पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक 100 रुपए/दिन के हिसाब से पेनाल्टी देगा।   2- ट्रांजेक्शन के 30 दिन के अंदर शिकायत करने पर ही एटीएम यूजर बैंक से पेनाल्टी पाने का हकदार होगा। इसके बाद शिकायत करने पर बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा।   अब आगे की स्लाइड्स…

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