यूपी: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी का आदेश

अनुज मिश्रा, देवरिया
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने 24 वर्ष पुराने एक मामले में अनुपस्थित चल रहे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। अदालत ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने इस आदेश की तामील के लिए थानाध्यक्ष कसया को नोटिस जारी किया है। कैबिनेट मंत्री शाही के खिलाफ अपराध संख्या 271-94 में धारा 353, 506 आईपीसी के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं।

वर्ष 1994 में दर्ज मुकदमे का परीक्षण वर्ष 2004 में मुकदमा नंबर 1970 से शुरू हुआ, तो शाही ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत कराई। आगे चलकर 14 मई 2007 को पत्रावली में गैर हाजिर हो गए और आज तक उपस्थित नहीं हुए। बीच में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट भी जारी किया। बावजूद इसके शाही न्यायालय में हाजिर नहीं हुए।

मंगलवार को पत्रावली की सुनवाई के दौरान न्यायधीश चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। मुकदमे में 11 वर्ष से गैरहाजिर चल रहे कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वॉरंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने एसओ को जारी नोटिस में 19 फरवरी 2018 को कार्रवाई विवरण के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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