यमुना एक्सप्रेस-वे: 12000 ड्राइवरों के रद्द होंगे लाइसेंस

आगरा
यमुना एक्सप्रेस-वे पर नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब सावधान रहना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 4 बार से ज्यादा चालान कटा चुके लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। विभाग ने एक्सप्रेस-वे पर ओवर-स्पीडिंग के लिए लोगों को उनके घर पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

बढ़ते हादसों पर चिंता

विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसे 11,634 लोग हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इसमें आगरा के ही 500 लोग हैं। बुधवार को आगरा और यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी के परिवहन अधिकारियों की बैठक में यह आंकड़े सामने रखे गए। बैठक में एक्सप्रेस-वे पर हो रहे हादसों की बढ़ती संख्या पर चर्चा की जा रही थी। आगरा के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनिल कुमार ने कहा, ‘हमने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए अड्रेस पता करने में समय लगता है।’

घर भेजे जाएंगे नोटिस
ARTO अजय मिश्रा ने बताया कि हर समय ड्यूटी पर रहने के बाद भी हर एक वाहन को पकड़ना मुमकिन नहीं हो पाता। कई ड्राइवरों को इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं होता कि ओवर-स्पीडिंग से एक्सप्रेस-वे पर हादसों का खतरा कितना बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला कर लिया गया है कि विभाग 4 बार से ज्यादा चालान कटा चुके वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द कर देगा। अनिल कुमार ने बताया कि टोल टैक्स ऑफिसरों से ओवर-स्पीडिंग करने वालों की पूरी सूची मांगी गई है। सूची मिल जाने पर वाहन के मालिक के घर का पता लगाकर उसको नोटिस भेज दिया जाएगा। उन्हें तय समय के अंदर फाइन चुकाने को कहा जाएगा।

जा चुकी हैं 500 से ज्यादा जानें
अधिकारियों ने बताया कि डिफॉल्टर को सेक्शन 304(A) के तहत 300 रुपये से 500 रुपये के बीच फाइन देना पड़ सकता है। जिन लोगों पर ओवर-स्पीडिंग के अलावा दूसरे मामले भी बनते होंगे उन्हें 1000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है। एक्सप्रेस-वे पर ओवर-स्पीडिंग के मामले में जून 1 से 21 तक 807 चालान जारी किए जा चुके हैं। शुरू होने के साढ़े 4 साल बाद तक 4076 हादसे हो चुके हैं जिसमें 548 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा हादसे 2016 में हुए थे।

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