मैकडोनाल्ड्स विवाद: एनसीएलएटी ने नहीं दी बक्शी को अंतरिम राहत

नयी दिल्ली, सात सितंबर भाषा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने मैकडोनाल्ड्स द्वारा फ्रेंचाइजी अनुबंध रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले विक््रुम बक्शी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

इसका मतलब है कि कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लि. :सीआरपीएल: द्वारा उार और पूर्वी भारत में संचालित 169 मैकडोनाल्ड्स स्टोरों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। इन स्टोरों के परिचालन का लाइसेंस पांच सितंबर को समाप्त हो गया है।

न्यायमूर्त िएस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। उस दिन बक्शी की याचिका के साथ ही मैकडोनाल्ड्स की मूल याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। बक्शी ने कल एनसीएलएटी से अपील की थी कि वह मैकडोनाल्ड्स द्वारा 169 स्टोरों के लिए फ्रेंचाइजी अनुबंध रद्द किये जाने पर रोक लगाये।

सुनवाई के दौरान बक्शी के वकील पराग त्र्ािपाठी ने एनसीएलएटी से यह निर्देश देने की मांग की कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। इसपर न्यायमूर्त िमुखोपाध्याय ने टिप्पणी की, अंतरिम आवेदन राहत याचिका से कहीं अधिक है। आप अंतरिम राहत आवेदन में अंतिम राहत की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, मामला लंबित होने की स्थिति में हम मानहानि की याचिका पर निर्णय कर न्यायाधिकरण के रास्ते में नहीं आ सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण ने बक्शी की मानहानि याचिका पर मैकडोनाल्ड्स और उसकी भारतीय इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

भाषा सुमन

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