पीएफ नहीं दिया तो 272 कंपनियों की जब्त होगी संपत्ति

नई दिल्ली
कर्मचारियों के पीएफ का पैसा गटकने वाली 272 कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नोटिस जारी किया है। इसमें कंपनियों को कर्मचारियों के हक का पैसा जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इन पर 19 करोड़ 48 लाख 97 हजार रुपये बकाया हैं। इन निजी फर्मों को अप्रैल 2018 से जून तक ये पैसे विभाग में जमा कराने के लिए कहा गया है। ऐसा न हुआ तो विभाग कार्रवाई करते हुए कंपनी के मालिक, पार्टनर और निदेशक की चल, अचल संपत्ति जब्त करके पैसे की भरपाई करेगा।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं वसूली अधिकारी राजू ने बताया कि पिछले दिनों एक कंपनी पर साल 2006 से 16 तक कर्मचारियों के पीएफ के करीब 23 लाख रुपये न देने के कारण उसके मालिक बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अब दोबारा उस कंपनी को पीएफ जमा न करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस कंपनी को अब करीब 10 लाख रुपये का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसी कंपनियां हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया है। वसूली अधिकारी बताते हैं कि अप्रैल से जून तक विभाग को करीब 3 करोड़ 62 लाख 52 हजार रुपये की रिकवरी हुई है।

इसके अलावा करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपये के केस अदालत में लंबित हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि तय समय पर पीएफ जमा नहीं करवाने पर कंपनियों की चल, अचल संपत्तियों को कुर्क करके पैसे की भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं कंपनी के मालिक या निदेशक को नियमानुसार सजा का भी प्रावधान है।

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