नजीब केस: CBI की अर्जी पर 30 को फैसला

नई दिल्ली
नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में लाई डिटेक्टर टेस्ट की इजाजत मांग रही सीबीआई की अर्जी पर अदालत 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। अदालत तय करेगी कि सीबीआई की दोबारा दायर अर्जी सुनवाई योग्य है या नहीं। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने सीबीआई को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान जेएनयू के आठ स्टूडेंट्स भी कोर्टरूम में मौजूद थे, जिन पर यह टेस्ट कराए जाने की मांग की जा रही है।

समन पर सभी कोर्ट के सामने उपस्थित हुए थे। जेएनयू से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नजीब बीते साल 16 अक्टूबर को माही मांडवी हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में गुम हो गए थे। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी।

उसका कहना था कि वह अहमद की गुमशुदगी के सिलसिले में कुछ स्टूडेंट्स का पोलीग्राफ टेस्ट करना चाहती है। एजेंसी ने हाई कोर्ट के निर्देश पर अर्जी दायर की है। 27 साल के नजीब एबीवीपी कार्यकताओं के साथ कथित झड़प के बाद से गायब हैं।

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