धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts नोटबंदी: रैली करके विरोधियों का पर्दाफाश करेगी BJP No Comments | Nov 24, 2016 कोरोना के इलाज के दावे वाली पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक, आचार्य बालकृष्ण ने भेजा जवाब No Comments | Jun 23, 2020 Khanjar: भारतीय नौसेना का मिसाइल वाहक पोत ‘खंजर’ तीन दिवसीय दौरे पर जाएगा श्रीलंका, जानें क्या है प्लानिंग No Comments | Jul 29, 2023 Punjab News: अमृतपाल को वरिंदर का कड़ा जवाब- पागल हूं… ये किस डॉक्टर से पता चला, सबूत है तो पेश करें No Comments | Feb 24, 2023