धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts CBSE, BSE 10th Result Live: सीबीएसई, पंजाब, ओडिशा बोर्ड 10वीं के परिणाम आज हो सकते हैं जारी, देखें हर अपडेट No Comments | Jul 4, 2022 Gujarat Election 2022 Live: भाजपा ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट No Comments | Nov 10, 2022 Combined Geo-Scientist 2025: संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा के लिए आवेदन का आखिरी दिन, इन बातों का रखें ध्यान No Comments | Sep 24, 2024 अगर पुलिस चाहती तो तुम्हारे पिता को कस्टडी में जला सकती थीः पूर्व मंत्री No Comments | Jun 14, 2015