धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts चमगादड़ से मनुष्य में कोरोना वायरस आने की घटना हजार साल में एकाध बार: ICMR No Comments | Apr 15, 2020 एक आई-कार्ड से बदल गई कांग्रेस No Comments | Apr 24, 2018 मूक-बधिरों बच्चों के लिए NCERT तैयार करेगी सांकेतिक भाषा में डिजिटल पाठ्य सामग्री No Comments | Oct 6, 2020 नशे में हाइटेंशन वाले बिजली खंभे पर चढ़ा युवक, जमकर किया हंगामा No Comments | Sep 29, 2016