धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts Odisha News: कलिंगा घाटी के पास बस पलटने से 6 लोगों की मौत, 41 यात्री घायल No Comments | May 25, 2022 70 साल जो ISI नहीं कर पाई, बीजेपी ने 3 साल में किया: केजरीवाल No Comments | Nov 26, 2017 राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए जारी की गई आदर्श आचार संहिता, मंत्रियों को संबंधित क्षेत्रों में जाने पर लगी रोक No Comments | Nov 22, 2020 Pariksha Pe Charcha: छात्रों को तनाव से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, बोले- ‘परीक्षा पे चर्चा’ का लक्ष्य तनाव को सफलता में बदलना है No Comments | Dec 14, 2023