केजरीवाल के आरोपों पर गृह मंत्रालय का जवाब, SC के आदेश न मानने की बात नहीं कही

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को न मानने के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वह गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने एलजी अनिल बैजल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी भी हिस्से को न मानने की बात कभी नहीं कही है। उल्लेखनीय है कि एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सर्विसेज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है।

पत्रकारों के सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘मंत्रालय ने एलजी को सिर्फ उनके द्वारा दिए गए रेफ्रेंस के आधार पर कानून का पालन करने का सुझाव दिया। यह सुझाव कानून मंत्रालय की राय पर आधारित है कि संवैधानिक पीठ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मामले की सुनवाई उपयुक्त नियमित बेंच के समक्ष होगी।’

गृह मंत्रालय ने साथ ही कहा कि वास्तव में फैसले को आखिरी मानना भी कानून के विरुद्ध होगा क्योंकि सर्विसेज से जुड़ा मामला नियमित बेंच में लंबित है। यह संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के तहत है।

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इससे पहले सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए, ‘उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने यह मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया था और उनकी तरफ से यह आदेश आया था कि उनके पास सर्विसेज की शक्तियां होंगी। मंत्रालय ने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके 2015 की अधिसूचना को रद्द नहीं किया है। हमने एलजी को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश अपनेआप रद्द हो गया। लेकिन एलजी ने कहा कि वह गृह मंत्रालय की सुनेंगे।’

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं।

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