कालेधन पर लगाम के लिए 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली

देश में कालेधन पर लगाम लगाने के मकसद से बनाए गए नियम जिसके तहत एक सीमा से अधिक रकम के लेन-देन से जुड़ी जानकारी आयकर विभाग को देने का प्रावधान तय किया गया है, उसे सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से लागू करने की जानकारी दी है।

नए नियमों के मुताबिक नगद रसीद, शेयरों की खरीद-फरोख्त, म्युचुअल फंड्स, अचल संपत्ति, टर्म डिपॉजिट्स, विदेशी मुद्रा की बिक्री आदि से जुड़ी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A के ज़रिए देनी होगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रार को 30 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के पंजीकरण की जानकारी आयकर विभाग को देनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्रफेशनल्स को किसी भी वस्तु या सेवा के लिए 2 लाख रुपयों से अधिक के नगद भुगतान की रसीद टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ साझा करनी होगी।

वहीं बैंक डिपॉजिट्स के संदर्भ में कहा गया है कि बैंकों को एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा के डिपॉजिट्स की जानकारी फिर चाहे वह किसी व्यक्ति के एक बैंक अकाउंट में हो या एक से अधिक, विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। यह नियम बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिसों पर भी लागू होगा।

इसके अलावा नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि सभी बैंकिंग कंपनियों और फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस को किसी एक व्यक्ति द्वारा 1 लाख रुपये नगद या किसी अन्य माध्यम से किए गए 10 लाख रुपये से अधिक के भुगतान की जानकारी विभाग के साथ साझा करनी होगी।

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