इनकम टैक्स रिटर्न के लिए क्या आधार जरूरी है? SC आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली.   सुप्रीम कोर्ट आज इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी करने के मसले पर फैसला सुनाएगा। 4 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एके. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस सुनवाई के लिए दायर की गईं थीं। इनमें I-T एक्ट के सेक्शन 139AA को चुनौती दी गई थी। यह एक्ट 2017 के यूनियन बजट में लाया गया था। SC ने साफ कहा था कि यूनिक आईडेंटिटी नंबर स्वैच्छिक है…     – इस एक्ट के मुताबिक- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। इसी तरह पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार को जरूरी किया गया है। ये कानून इसी साल 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है।  – सीपीआई लीडर बिनॉय विस्वाम समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। पिटीशन के मुताबिक- 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि यूनिक आईडेंटिटी नंबर स्वैच्छिक है। लिहाजा, सरकार आईटीआर और पैन के लिए आधार को मैंडेटरी घोषित नहीं कर सकती।  – पिटीशनर्स के वकील श्याम दीवान ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इस मामले…

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