आपात जरूरतों के लिए निकाल सकेंगे अपने हिस्से का पूरा ईपीएफ
|सरकार ने ईपीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। यानी नौकरी छोडऩे तथा 58 वर्ष से पहले रिटायर होने की स्थिति में पूरा ईपीएफ निकालने पर रोक अब 1 मई के बजाय 1 अगस्त से लागू होगी।