आईटीएटी ने कहा: केयर्न को 10,247 करोड़ का पूंजीगत लाभ कर चुकाना होगा

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी पर 10,247 करोड़ रुपए के पूंजीगत लाभ कर को उचित ठहराया है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने व्यवस्था दी है कि इस पर ब्याज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह पिछली तारीख के कर कानून का इस्तेमाल कर लगाया गया है।

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