Worship Act: मंदिर-मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है ।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

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