शीर्ष कोर्ट ने चयनित सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण अन्यायपूर्ण और अप्रासंगिक अवधारणाओं पर आधारित बताया। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि