अधिसूचना के मुताबिक यह प्रविधान एक अप्रैल 2023 के बाद परिचालन शुरू करने वाले कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संयंत्रों पर ही लागू होगा। अप्रैल 2023 से मार्च 2025