कोयला, लिग्नाइट संयंत्रों को 40 प्रतिशत बिजली हरित ऊर्जा से जुटानी होगी, सरकार ने किया अनिवार्य

अधिसूचना के मुताबिक यह प्रविधान एक अप्रैल 2023 के बाद परिचालन शुरू करने वाले कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संयंत्रों पर ही लागू होगा। अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक परिचालन शुरू करने वाली नई ताप-विद्युत परियोजनाओं को एक अप्रैल 2025 तक 40 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्त्रोतों से पैदा करनी होगी।

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