SBI ने गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए बदले नियम, जानें

गर्भवती महिला कैंडिटेट के लिए SBI ने नियमों में बदलाव किया है।इसके तहत अब तीन महीने से अधिक की गर्भवती होने पर महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाएगा। प्रसव होने के चार महीने के अंदर बैंक में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है।

Jagran Hindi News – news:national