हाई कोर्ट ने मोटर वीइकल ऐक्ट पर केंद्र व दिल्ली सरकार से किया जवाब तलब
|मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत लेट फीस की दरें बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दोनों सरकार से रेट बढ़ाने को लेकर काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है, इसके लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है। वहीं कोर्ट ने संघ को स्टे देने से फिलहाल इनकार भी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य की ओर से ऐफिडेविट फाइल होने के बाद ही स्टेट पर फैसला किया जाएगा।
दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि दिसंबर 16 से लेट फीस की दरों को बढ़ा दिया था, जिसके तहत ऑटो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये व टैक्सी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये, लेट फीस को 300 से बढाकर 1600 रुपये, लेट फीस में प्रतिदिन के चार्ज को 20 रुपये बढाकर 50 रुपये, डेथ केस में परमिट ट्रांसफर करने के लिए चार्ज को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये व अन्य तमाम तरह के चार्ज को 2000 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था।
दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की ओर से केंद्र व राज्य को ज्ञापन देकर बढ़ाए गए चार्ज को कम करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। अब दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के मद्रास हाई कोर्ट एक जजमेंट का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में उक्त चार्ज को आधा कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य की तरफ से वकील अपनी पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों सरकार से जवाब तलब करते हुए 4 हफ्ते में एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। तब तक हाई कोर्ट ने स्टे देने से भी इनकार कर दिया है।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Delhi Political News in Hindi, दिल्ली राजनीति समाचार, खबर , Delhi Politics News