50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट भी जीएसटी के दायरे में

जीएसटी लागू होने के बाद सरकार अब हर रोज जीएसटी से जुड़े नियमों के बारे में तस्वीर साफ़ करते हुए दिखाई दे रही है। सोमवार को सरकार ने बताया की अब 50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) देना होगा।

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