हिंदू महिला को तीन तलाक से अलग रखने वाली पिटीशन HC ने खारिज की

नई दिल्ली. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिमों से विवाह करने वाली हिंदू महिलाओं पर ट्रिपल तलाक लागू होने से रोका जाए। HC में ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को लेकर केंद्र को में डायरेक्शन देने की अपील की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अनु मलहोत्रा की बेंच ने कहा, "ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में है और हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं।" कानून के तहत हर महिला को बराबर सुरक्षा का हक…     – बेंच ने कहा, "इस पर कोई विवाद नहीं है कि इस मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है। इसलिए ये जो कानून बनाएगी, वो समाज की हर महिला और बच्चे पर लागू होगा। कानून के तहत हर महिला को बराबरी से सुरक्षा का हक मिला है।" – एडवोकेट विजय कुमार शुक्ला ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसमें मुस्लिम से विवाह करने वाली हिंदू महिलाओं की हालत का जिक्र किया गया। – पिटीशन में सेंटर को ये डायरेक्शन देने की अपील की गई थी कि इंटरकास्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट या कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट…

bhaskar