सुप्रीम कोर्ट से कहा-अनुच्छेद 370 निर्बाध शक्ति का भंडार नहीं था, याचिकाकर्ता इकबाल खान के वकील ने दी दलील

याचिकाकर्ता मुज्जफर इकबाल खान के वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचक विधानसभा नहीं चाहती कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। सुब्रह्मण्यम ने बताया कि भले ही संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई बताया गया था लेकिन इस प्रस्ताव को जम्मू और कश्मीर की निर्वाचक विधानसभा ने पारित किया था। जम्मू और कश्मीर का संविधान और भारतीय संविधान एक-दूसरे से अनुच्छेद 370 के जरिये ही संपर्क में रहते थे।

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