सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से मांगी ‘दिवालियों’ की लिस्ट

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह उन दिवालिये लोगों के नामों की लिस्ट जमा करे जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से 500 करोड़ रुपयों से ज्यादा उधार लिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि वह आठ हफ्तों के अंदर एक सील बंद लिफाफे में इससे संबंधित जानकारी दे।

यह निर्देश उस बेंच के द्वारा दिए गए हैं जो हुडको के विरुद्ध एक पीआईएल की सुनवाई कर रही थी। इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टी.एस ठाकुर कर रहे थे। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में बढ़ रहे बैड लोन पर चिंता जताई, साथ ही कुछ मामलों में जानबूझकर बड़े लोन देने में हुई अनियमितताओं की ओर इशारा भी किया।

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