सीबीआई छापे पर दिल्ली सरकार की याचिका पर 15 को सुनवाई

नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत केजरीवाल सरकार द्वारा दायर उस आवेदन पर अगले सप्ताह दलीलों पर सुनवाई जारी रखेगी, जिसमें उसने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय में पिछले साल 15 दिसंबर को सीबीआई द्वारा जब्त दस्तावेजों को जारी करने की मांग की है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने याचिका पर आंशिक सुनवाई की थी। उन्होंने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी को निर्धारित कर दी।

अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि सीबीआई को दस्तावेज जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए जो जांच के लिए जरुरी थे। उसने इसे अंधाधुंध तरीके से जब्त कर लिया। उसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से आवेदक के कार्यालय पर छापा मारने और दस्तावेजों को जब्त करने लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरु करने की मांग की है। इसकी वजह से आवेदक के कार्यालय में काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उस परिसर में छापेमारी का एकमात्र उद्देश्य घुसपैठ करना, दिल्ली सरकार के कामकाज को बाधित करना और सामाजिक सुधार, कल्याण, सुरक्षा और निजता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कार्यों को नुकसान पहुंचाना था। उसने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब्त दस्तावेजों में टेलीफोन नंबर और कार्यालय के दैनिक कामकाज के लिए मुलाकात के समय का विवरण दर्ज करने वाला रजिस्टर शामिल है।

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