सरकार का सर्कुलर, छवि बिगाड़ने वाली खबरों की शिकायत दर्ज कराएं अधिकारी

नई दिल्ली

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार या मुख्यमंत्री की छवि खराब करने वाली खबरों पर वह प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) के पास शिकायत दर्ज कराएं। ऐसा साबित होने पर खबर प्रकाशित या टेलिकास्ट करने वाले मीडिया संस्थान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

डायरेक्ट्रेट ऑफ इंफर्मेशन ऐंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, अगर दिल्ली सरकार से जुड़ा कोई भी ऑफिशल समझता है कि किसी प्रकाशित या टेलिकास्ट खबर से उसकी या सरकार की छवि खराब हो रही है, तो वह प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) के पास शिकायत दर्ज कराए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘ऐसे किसी भी केस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) के पास एक रेफरेंस लेटर भेजा जाएगा जिसमें प्रकाशित हुए अपमानजनक आरोप (खबरों की पूरी जानकारी), प्रकाशन का तरीका, तथ्यात्मक गलती, आरोपों की डीटेल्स और आरोप के घेरे में आने वाले अधिकारी की दलील भी रहेगी, जिससे यह माना जा सके कि खबर उसकी छवि को धूमिल कर रही है।’

अधिकारियों के मुताबिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) इस मामले की जांच करेंगे और निदेशक (अभियोजन) से राय मांगेंगे कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499/500 के तहत अभियोजन शुरू किया जा सकता है।

निदेशक (अभियोजन) की राय के मुताबिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस मामले को लॉ डिपार्टमेंट के पास जांच के लिए भेजेंगे और सीआरपीसी की धारा 199 (4) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने की स्वीकृति ली जाएगी।

दिल्ली सरकार का यह कदम उसके उस फैसले के कुछ ही दिन बाद उठाया गया है जिसमें उसने सभी समाचार चैनलों की मॉनिटरिंग बंद करने का आदेश दिया था।

इस बीच, दिल्ली बीजेपी यूनिट ने इसे मीडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई बताते हुए केजरीवाल सरकार की निंदा की है। बीजेपी ने कहा कि सर्कुलर मीडिया में केजरीवाल सरकार के गलत कामों का खुलासा होने का परिणाम है। पार्टी ने आगे कहा कि यह केजरीवाल सरकार का एक ‘अराजकतावादी, सत्तावादी दृष्टिकोण’ है।

वहीं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। माकन ने लिखा कि केजरीवाल का अपने खिलाफ बोलने वालों को धमकी भरा सर्कुलर पढ़ें, यह सेंसरशिप जैसा नहीं तो और क्या है?

अंग्रेजी में पढ़ें- Report any defamatory news: AAP govt to officials

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।

Navbharat Times