सख्ती: गिरफ्तारी और तस्करी की जानकारी देने के निर्देशों में संशोधन, 24 घंटे के अंदर CBIC को देनी होगी रिपोर्ट

सीबीआईसी के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी।

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