शिवसेना MP के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज, हो सकती है 7 साल तक की सजा

नई दिल्ली.  एअर इंडिया के ड्यूटी मैनेजर से मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। एयरलाइन्स और स्टाफर की ओर से मिलीं 2 शिकायतों पर पुलिस ने पहले कानूनी राय ली। इसके बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। गायकवाड़ के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें सांसद को 7 साल तक की सजा हो सकती है। गायकवाड़ पर एयरलाइन्स के मैनेजर को 25 बार सैंडिल मारने का आरोप है। 6 एयरलाइन्स उन पर बैन का एलान कर चुकी हैं। किन धाराओं में केस दर्ज हुआ…   – दिल्ली पुलिस के स्पोक्सपर्सन, दीपेंद्र पाठक ने बताया कि सांसद के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 308 और 355 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है।   – गुरुवार शाम को एयरलाइन्स और स्टाफर सुकुमार की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी राय ली। शुक्रवार को गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया। – पुलिस सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच प्लेन में मौजूद स्टाफर्स के बयान दर्ज करेगी।…

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