लिव-इन में रहने से पहले कर लें एग्रीमेंट, ताकि बाद में न आए कोई प्रॉब्लम

यूटिलिटी डेस्क। लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अब काम कॉमन बात हो चुकी है। कई कपल शादी के पहले एक-दूसरे को जानने के लिए भी लिव-इन में रहते हैं। हाईकोर्ट एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप को वैधानिक मान्यता दे दी गई। कोई भी लड़का-लड़की यदि लंबे समय तक लिव-इन में एक-दूसरे के साथ रहते हैं तो फीमेल पार्टनर मेंटेनेंस (भरण-पोषण) का दावा भी कर सकती है।    लिव-इन के बारे में जानिए कुछ खास बातें अगली स्लाइड्स में

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