मूल किराये से अधिक नहीं होगा कैंसिलेशन शुल्कः डीजीसीए

नए प्रस्ताव के तहत किसी भी स्थिति में एयरलाइंस मूल किराये से ज्यादा कैंसिलेशन शुल्क नहीं वसूल पाएंगे

Patrika : India’s Leading Hindi News Portal