महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव, संसद में पास हुआ नया बिल

नई दिल्ली.   गुरुवार को प्रेग्नेंट महिलाओं को मैटरनिटी लीव से जुड़ा संशोधित बिल संसद में पास हुआ। इसके मुताबिक, पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी, जो पहले 12 हफ्ते थी। तीसरे या इससे ज्यादा बच्चों के लिए नए नियमों का फायदा नहीं मिलेगा। इससे देश की 18 लाख वर्किंग वुमंस को फायदा होगा। नियमों को नहीं मानने पर इम्प्लायर्स को 3 से 6 महीने की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माने हो सकता है। भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आया…   – नए नियम 10 या इससे ज्यादा इम्पलाई वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। पहले दो बच्चों के लिए 24 हफ्ते और उससे ज्यादा के लिए 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव महिला इम्प्लाई को मिलेगी।  – मैटरनिटी बेनिफिट (एमेंडमेंट) बिल, 2016 पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में पास होने के बाद इसे लोकसभा में रखा गया था।  4 घंटे की चर्चा के बाद यह पास हो गया।  – अब भारत सबसे ज्यादा मैटरनिटी लीव देने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर कनाडा में 55 और नार्वे में 44 हफ्ते की छुट्टी प्रेग्नेंसी के दौरान दी जाती है। – बता दें कि मैटरनिटी…

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