महिलाओं को भूमिगत खदानों में काम करने की अनुमति, रात में भी कर सकेंगी काम

श्रम मंत्रालय के मुताबिक खदान का मालिक शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिलाओं को जमीन के ऊपर किसी भी खदान में तैनात कर सकता है।

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