मनमाना किराया नहीं वसूल सकते ओला, ऊबर: दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ओला और ऊबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रवाइडर्स कस्टमर्स से आप सरकार द्वारा तय किए गए किराए से अधिक पैसे नहीं ले सकते हैं।

जस्टिस मनमोहन ने यह निर्देश ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं द्वारा पीक डिमांड के दौरान ‘बढ़ते दाम’ (सर्ज प्राइसिंग) के मुद्दे पर दिया जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नॉलजीज के वकील ने कोर्ट से कहा कि फर्म दिल्ली सरकार की तय दरों से ज्यादा पैसा नहीं वसूल करेगी और उसे अपने ग्राहकों को छूट देने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने ओला को 9 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख से पहले ऐफ़िडेविट के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

ऊबर की ओर से पेश वकीलों ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए समय मांगा कि कंपनी अब भी तय दरों से ज्यादा धन वसूल रही है या नहीं। सरकार द्वारा तय किए गए किराए के मुताबिक, इकॉनमी रेडियो टैक्सी के लिए 12.50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से, वहीं एसी और एसी ब्लैक टैक्सीज के लिए क्रमशः 14 रुपए प्रति किलोमीटर और 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जा सकता है।

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