बैंक के पूर्व महाप्रबंधक, चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दायर

नयी दिल्ली, एक जुलाई :भाषा: कंेद्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: ने यूनियन बैंक आफ इंडिया को 38 करोड़ रपये का नुकसान पहुंचाने के मामले मंे बैंक के तीन पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियांे सहित पांच लोगांे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

यह मामला बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। बैंक ने 2007 से 2012 के दौरान उसके साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज की थी।

जिन लोगांे के खिलाफ मामला दायर किया गया है उनमंे तत्कालीन महाप्रबंधक, पुणे वाई पी गुप्ता, एस जी एस पवार, तत्कालीन उप महाप्रबंधक नागपुर, एस बी विश्वेसरा, पूर्व सहायक महाप्रबंधक गोकुलपीठ शाखा, नागपुर शामिल हैं। ये सभी यूनियन बैंक आफ इंडिया मंे काम कर रहे थे।

सीबीआई के अधिकारियांे ने कहा कि इसके अलावा नागपुर की निजी कंपनी लीला वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लि. के निदेशकांे वाई एस एस राजू तथा उनकी पत्नी वाई सुवारचला के खिलाफ विश्वास के हनन तथा धोखाधड़ी का मामला दायर किया गया है।

सीबीआई की विग्यप्ति मंे कहा गया है कि कंपनी ने बैंक को आपूर्तिकर्ताआंे के बिल नहीं दिए और उस संपत्ति को गिरवी रखा जिसका सरकार ने पहले ही अधिग्रहण कर लिया था। रेहन के लिए रखी गई सिक्योरिटी भी पर्याप्त नहीं थी। कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक का धन भी नहीं लौटाया। इससे बैंक को अनुमानत: 38 करोड़ रपये

का नुकसान हुआ।

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