बीसीसीआई-लोढ़ा विवादः SC ने खारिज की बोर्ड की रिव्यू याचिका

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें लागू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने 16 अगस्त को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। बीसीसीआई की ओर से दाखिल याचिका में गुहार लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे और मामले में सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया जाए।

चीफ जस्टिस ने रिव्यू याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने कहा, ‘इस मामले में बीसीसीआई की याचिका की ओपन कोर्ट में सुनवाई की दलील खारिज की जाती है। साथ ही, याचिका पर गौर करने के बाद 18 जुलाई के आदेश को वापस लेने का कोई कारण नहीं दिखता और इस तरह अर्जी खारिज की जाती है।’

15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बिहार के सेक्रेटरी और इस मामले में पक्षकार आदित्य वर्मा ने बताया कि इस मामले में 15 दिसंबर को लोढ़ा कमिटी की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई सुनिश्चित की गई है। क्रिकेट सुधार के लिए बनाई गई लोढ़ा कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की सिफारिश की है। लोढ़ा कमिटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अयोग्य होने के बावजूद बीसीसीआई और राज्य असोसिएशन के जो अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं, ऐसे तमाम पदाधिकारियों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का 18 जुलाई का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट सुधारों के लिए जस्टिस लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत को मंजूरी दी गई है। सिफारिश में कहा गया है कि बीसीसीआई के ऑफिस में अधिकारी 70 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी सिफारिशों को मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सिफारिश को भी स्वीाकार कर लिया था, जिसमें पैनल ने सिफारिश की है कि बीसीसीआई में प्लेयर्स असोसिएशन होना चाहिए। इस फैसले के बाद बीसीसीआई पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर की गई सिफारिशें हैं:
• ‘एक व्यक्ति एक पद’ को मंजूरी
• सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से 6 महीने में सिफारिशें लागू करने को कहा
• एक राज्य को एक वोट का अधिकार दिया गया
• कोई मंत्री या सरकारी अधिकारी बीसीसीआई के अधिकारी नहीं बनेंगे
• 70 साल से ऊपर के शख्स बीसीसीआई के अधिकारी नहीं होंगे

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