बीजेपी को देना होगा 25 हजार रुपये जुर्माना

पटियाला हाउस अदालत ने बीजेपी को सांसद भूपेंद्र यादव के एक दीवानी मामले में बतौर गवाह पेश होने में असमर्थता जताने पर 25 हजार रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। पूर्व बीजेपी नेता और सीनियर लॉयर राम जेठमलानी ने खुद को पार्टी से निकाले जाने पर यह केस दायर किया था।

अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विनीता गोयल ने पार्टी को यह रकम दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जमा कराने के लिए कहा है। राज्यसभा सांसद की ओर से अदालत में कहा गया था कि वह निजी कारणों से शनिवार को अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे। मामले में प्रतिवादी नेताओं की ओर से पेश ऐडवोकेट मानिक डोगरा ने इस आधार पर अदालत से सुनवाई आगे के लिए स्थगित किए जाने की मांग की।

जेठमलानी की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने भी सुनवाई के स्थगन पर सहमति जताते हुए कहा कि बीजेपी संसदीय बोर्ड समेत प्रतिवादियों से इसके लिए हर्जाना वसूला जाना चाहिए। अब शनिवार की जगह इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। जेठमलानी ने मई-2013 में अनुशासनहीनता के आधार पर उन्हें पार्टी से निकाले जाने के बीजेपी के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी।

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