धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts SC: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक नगालैंड विधानसभा में पेश, निकाय चुनाव में मिलेगा फायदा No Comments | Sep 30, 2023 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के समय देश का नेतृत्व करने के लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की No Comments | Oct 14, 2021 बच्चों को दूषित पानी पीने से हो रहा कैंसर No Comments | Jan 29, 2017 जानिए कैसे हुआ केरल विमान हादसा, सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हुआ पूरा खुलासा No Comments | Aug 9, 2020