धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के मंच से मोदी पर निशाना, पढ़ा गया सोनिया का संदेश No Comments | Mar 12, 2016 Trademark Infringement: सुप्रीम कोर्ट में दिखा असामान्य नजारा, रखी गईं व्हिस्की की बोतलें No Comments | Jan 6, 2024 Atal Bihari Vajpayee: हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा… पढ़ें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविताएं जो आज भी भर देती हैं जोश No Comments | Aug 16, 2022 राजीव गांधी हत्या केस : हत्यारों की सजा माफी पर आज अहम फैसला No Comments | Dec 2, 2015