धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts दोस्त की मासूम बच्ची को अपार्टमेंट के सातवें फ्लोर से फेंका, मौके पर हुई मौत No Comments | Sep 7, 2019 पीले रंग के बोर्ड पर ही क्यों होते हैं रेलवे स्टेशन के नाम? No Comments | Dec 20, 2022 ओमिक्रॉन का खतरा: कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल बोले- हमारी वैक्सीन का असर हो सकता है कम No Comments | Dec 14, 2021 हाल ही में महाराष्ट्र में भी हुई थी उदयपुर जैसी गला रेतने की वारदात, करीबियों के दावे से अब उठ रहे सवाल No Comments | Jun 30, 2022