धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts COVID19 टेस्ट के लिए देसी किट विकसित, आयात की गई किट की तुलना में एक चौथाई है दाम No Comments | Mar 24, 2020 यहां छिपा है वीरप्पन का 3 हजार करोड़ का खजाना, 12 साल से जारी है तलाश No Comments | May 26, 2016 ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया हाथरस के श्री दाऊजी महाराज मेला का आगाज No Comments | Sep 15, 2018 अब अरुचि बरतने वालों की खैर नहीं No Comments | Mar 21, 2017