दिल्ली महिला आयोग ने विश्वास के खिलाफ बंद किया केस

नई दिल्ली
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता कुमार विश्वास के खिलाफ अवैध संबंध की अफवाह का केस बंद कर दिया है। महिला आयोग ने बुधवार को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी।

महिला आयोग ने हाई कोर्ट को बताया कि आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ पार्टी की एक कार्यकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई बंद कर दी गई है, जिसमें कहा गया था कथित अवैध संबधों को लेकर ‘अफवाह’ का खंडन नहीं करने के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है।

हालांकि विश्वास महिला आयोग से टकराव छोड़ने की मूड में नहीं हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए चेतावनी दी, ‘बात खत्म नहीं शुरू हुई है। यह नहीं चलेगा कि आप साजिश करें और हम ईश्वर का शुक्र मानाकर चुप बैठ जाएं। नोटिस के जवाब का इंतजार है। कोर्ट को भी और मेरी लीगल टीम को भी।’

इससे पहले डीसीडब्लू की अध्यक्ष बरखा सिंह के वकील ने जस्टिस वी.पी. वैश को बताया कि आयोग के समक्ष मामले में कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है। डीसीडब्लू के वकील ने आगे कहा कि चूंकि विश्वास के खिलाफ जांच 23 जून को बंद कर दी गई थी, इसलिए मौजूदा याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है।

हालांकि, विश्वास द्वारा डीसीडब्लू की ओर से उन्हें जारी समन पर रोक की मांग वाली याचिका पर अदालत ने आयोग की अध्यक्ष के वकील को दो सप्ताह के भीतर वकील द्वारा मौखिक तौर पर किए गए अनुरोध के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा।

अध्यक्ष का जवाब हाई कोर्ट द्वारा 22 मई को उनको तथा डीसीडब्लू और महिला शिकायतकर्ता को जारी नोटिस के जवाब में आया है। बहरहाल, अदालत ने शिकायतकर्ता को एक बार फिर नोटिस भेजा है, जब उसने सूचित किया कि उसे नोटिस की तामील नहीं हो पाई, क्योंकि वह बताए गए पते पर नहीं रहतीं। अदालत ने मामले की सुनवाई सात अगस्त को तय की है।

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Navbharat Times